देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग तथा उसकी परिधि से बाहर समूह ‘ग’ के पदों में एक बार उच्च आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है।
सचिव प्रभारी भूपाल सिंह मनराल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि तथा उससे बाहर समूह ‘ग’ के पदों पर चयन के संबंध में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों की उपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। जिन पदों पर वर्ष 2020 में चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, किंतु प्रतियोगितात्मक परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उन पदों के संबंध में उपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। संबंधित पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई जाएगी।
इस संबंध में समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव, सचिव, सचिव प्रभारी, सचिव लोक सेवा आयोग, सचिव अधीनस्थ सेवा आयोग, सचिव चिकित्सा सेवा बोर्ड, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद और समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्षों को यह पत्र भेजा गया। आयु सीमा में यह एक बार दी जा रही छूट कोविड की वजह से परीक्षा कार्यक्रमों में पड़े रहे प्रभाव की वजह से लिया गया है। हालांकि पत्र में आयु सीमा में कितनी छूट दी जाएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।