देहरादून। उत्तराखंड के छह मैदानी शहरों में सिर्फ दो घंटे ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। हरित प्राधिकरण के अनुसार वायु प्रदूषण तथा कोविड-19 को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। प्रतिबंधित शहर हैं-देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रूद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी शामिल हैं।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञाप के अनुसार वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत पटाखों को जलाने, बेचने के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त नगरीय सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन के्रकर्स का ही विक्रय किया जा सकेगा। इन नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखा जलाने की अवधि दो घंटे होगी। दीपावली गुरूपर्व पर रात आठ बजे से दस बजे तक छठ पूजा पर प्रातः छह बजे से आठ बजे तक जलाए जा सकेंगे।












