पौड़ी में छात्रा को जिंदा जलाने वाले आरोपी को पुलिस प्रशासन फांसी की सजा दिलाने की तैयारी में है। अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के मुताबिक आरोपी पर 307 आइपीसी के तहत मुकदमा पहले से ही दर्ज है। लेकिन अब 302 IPC की धारा बढ़ाकर अमल में लाई गई है। इस धारा के मुताबिक अगर किसी पर हत्या का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्रकैद या फांसी की सजा और जुर्माना हो सकता है।
अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह मामला अब जघन्य अपराध की श्रेणी में आ चुका है। अभियुक्त के खिलाफ 302 फांसी जैसी सख्त धारा बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस तेजी से विवेचना पूरी कर जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
बता दें कि अभियुक्त मनोज उर्फ बंटी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। वह खुद को जलाने का प्रयास कर रहा था लेकिन गलती से लड़की भी आग की चपेट में आ गई और पूरी झुलस गई।
जलने के बाद श्रीनगर और ऋषिकेश एम्स में भी लड़की इलाज चला, इसके बाद बेहतर इलाल के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश के बाद पीड़िता को दिल्ली सफदरगंज भेजा गया था। लेकिन उसने रविवार को वहां दम तोड़ दिया।