सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने के मामले में हरिद्वार जिले के छह निजी अस्पतालों पर सीएमओ ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। इन अस्पतालों ने अपने स्टाफ का जरूरी डाटा मुहैया नहीं कराया था। कोविड वैक्सीन के लिए शासन के निर्देश पर निजी अस्पतालों से उनके यहां कार्यरत मेडिकल स्टाफ का डाटा 28 अक्तूबर तक मुहैया कराने को कहा गया था। कई अस्पतालों ने यह डाटा उपलब्ध नहीं कराया। इस पर शुक्रवार को शासन के निर्देश पर सीएमओ ने पुलिस थानों में छह अस्पतालों पर आपदा अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज करने के आदेश दे दिए। सीएमओ डॉ. एसके झा ने बताया कि, लक्सर स्थित जेएसएस अस्पताल, मंगलौर के हयात अस्पताल, भगवानपुर के शीलवती क्लीनिक, रुड़की के पंवार और किशोर क्लीनिक एवं कनखल के शांति अस्पताल के संचालकों पर आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इन्होंने सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं किया है। अभी तक 309 पंजीकृत और गैर पंजीकृत संस्थानों ने अपना डाटा दिया है। फिलहाल छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। शेष के खिलाफ भी विभिन्न पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।