शुक्रवार को सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार कर्मचारियों को राज्य आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के फैसले समेत कुल 14 प्रस्ताव पेश किए और सभी पर मुहर लगी। बैठक में संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर मुहर लगी इसमें किसानों के साथ कॉन्ट्रेक्ट कर अधिनियम के तहत खेती की जा सकेगी, स्टार्टअप नीति 2018 में संशोधन किया गया। इसके अलावा सडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति पांच साल से बढ़ाकर सात साल की गई। आगे जानिये मंत्री मंडल के अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैसले-
उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में लागू किया जाएगा।
मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में संसोधन किया गया। निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों पर अब छूट नहीं मिलेगी। तंबाकू पान मसाला, सीमेंट, पॉलीथीन आदि पर छूट अब नहीं मिलेगी।
पहले से स्थापित उत्पादों पर पांच साल के लिए छूट मिलती रहेगी।
मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा नौ में संशोधन किया गया। 2021 की जगह 2023 तक पॉलिसी बढ़ाई गयी है।
162 कब्रिस्तान की चहारदिवारी करने के लिए एक साल समय बढ़ाया गया।
पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन किया गया। धारा दो में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को परिभाषित किया गया। लोकनिर्माण विभाग अब नई सड़क 500 मीटर लंबी और तीन मीटर चौड़ी बना सकेगा।
आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाएगी।