प्रकाश कपरूवाण
चमोली। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए पूरे जिले में 31 मार्च 2020 तक कलाॅकडाउन किया गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सभी अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करते हुए लाॅकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसलिए इस अवधि में अपने घर पर ही बने रहे और लाॅकडाउन को गंभीरता से लेते हुए जारी गाइडलाईन का पालन करें। उन्होंने कहा कि इस अवधि में किसी भी दशा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 व्यक्ति से ज्यादा एकत्रित न हों। कोई भी व्यक्ति गलत गलत अफवाह ना फैलाए और ना ही गलत अफवाहों पर ध्यान दें। कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक
चमोली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जनपद चमोली अतंर्गत सभी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम समारोह के सार्वजनिक रूप से आयोजित करने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 22 मार्च की रात्रि 9ः00 बजे से 31 मार्च को रात्रि 12 बजे तक पूरे राज्य में लाॅकडाउन की अधिसूचना जारी की है। इसी क्रम में जनपद के अंतगर्त कोई भी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से आयोजित नही किए जाएंगे। यदि कोई धार्मिक एवं सामाजिक समारोह आयोजित करना अनिवार्य एवं अपरिहार्य हो गया हो तो उसे अपने घर के अंदर ही आयोजित किया जाए। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जाता है और आदेशों के उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी के उपायों को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की सभी सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि आशा एवं एएनएम की मदद से बाहरी व्यक्तियों को उनके घरों में ही 14 दिनों तक होम क्वारन्टाइन में रखना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने जनपद की सभी प्रवेश सीमाओं पर बाहर से आने वाले वाहनों को भी सेनेटाइज्ड करने के निर्देश दिए है। कहा कि वाहनों को सेनेटाइज्ड करने के लिए सभी निरीक्षण टीमों को जरूरी कैमिकल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने सभी सस्ते गल्ले राशन की दुकानों तक तत्काल एडवांस में राशन एवं अन्य जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिए है और गांव क्षेत्रों में प्रत्येक दिन राशन की दुकानों को अनिवार्य रूप से खुला रखवाने को कहा। उन्होंने थोक विक्रताओं के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार राशन डीलरों को अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी पहुॅचाने को कहाए ताकि खाद्य सामग्री को लेकर गांव में किसी तरह की पैनिक की स्थिति न आए। खाद्यन्न के साथ साथ जिला पूर्ति अधिकारी को सभी क्षेत्रों में बाराबर गैस आपूर्ति भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर जरूरत पडे तो गैस सिलेंडर पहुॅचाने के लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था भी की जाए।
संक्रमण रोकने के लिए सामाजिक दूरी के उपाय लागू
चमोली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी के उपायों को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक जारी लाॅक डाउन की अधिसूचना के क्रम में जिलाधिकारी जनपद चमोली में राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को संबधित ग्राम प्रधान एवं आशा वर्कर के सहयोग से विदेशों से आने वाले प्रवासी नागरिकों तथा अंतराज्जीय क्षेत्रों से आने वाले लोगों को न्यूनतम 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किए है। राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षकों को लाॅक डाउन का भी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सभी उप जिला मजिस्ट्रेट उनके सब डिवीजन अंतर्गत जोन प्रभारी बनाया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट को राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उपनरीक्षकों को जारी आदेश का अपने स्तर से पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए उसकी नियमित प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए है। उप जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यकतानुसार सैक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी करने को कहा गया है। बताया कि पुलिस अधीक्षकए चमोली के स्तर से पुलिस क्षेत्रान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था निमित्त ड्यूटी लगाई गई है। जिसकी प्रति भी सभी उप जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जा रही है।
बस, मैक्सी कैब पर प्रतिबंध लागू
चमोली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी के उपायों को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक जारी लाॅक डाउन की अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का आवागमन यथा बस एवं मैक्सी कैब इत्यादि प्रतिबन्धित करने के ओदश जारी किए है। बताया कि इस प्रतिबंध से अस्पताल, आवश्यक वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं एवं प्रतिष्ठान में आवश्यक सेवाओं से संबधित वाहन अवमुक्त रहेंगे। हवाई पट्टी से आने जाने हेतु वाहनों को आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर छूट होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने लाॅक डाउन की अवधि में सभी दुकानेए व्यावसायिक प्रतिष्ठानए रेस्टोरेन्टए कार्यालयए उद्योगए कार्यशालए कारखाने तथा गोदाम इत्यादि को बंद रखने के भी आदेश जारी किए है। बाहर से आने वाले सभी स्थानीय एवं विदेशी प्रवासी को न्यूनतम 14 दिनों तक घर के अंदर क्वारन्टाइन में ही रहेंगे। सभी लोग केवल मूलभूत सुविधाओं के लिए समाजिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलने की अनमति होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आवश्यक सेवाएं कार्यालय जिला मजिस्ट्रेटए अपर जिला मजिस्ट्रेटए नगर मजिस्ट्रेटए उप जिला मजिस्ट्रेट तथा समस्त तहसीलए पुलिसए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएंए शहरी स्थानीय निकायए अग्निशमनए विद्युत पेयजलए नगर पालिका व पंचायतए बैंकए एटीएमए प्रिन्टए इलैक्ट्रानिक और सोशल मीडिया तथा वितरण संबधी वाहनए टेलीफोन व इंटरनेट सर्विस प्रदाय संस्थाएंए डाक सेवाएंए आश्यक सेवाओं की सप्लाई चेन तथा परिवहन सेवाएंए सभी आवश्यक वस्तुओं की ई.काॅमर्स आधारित आपूर्ति जिसमें भोजनए दवाइयां एवं चिकित्सा उपकरण शामिल हैए खाद्य पदार्थए किराने का सामानए दूधए ब्रेडए फलए सब्जीए मीटए मछली तथा पशुओ का चारा संबधित गतिविधियांए चिकित्सालयए दवाई की दुकानेए औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्सए विनिर्माण व उनके परिवहनए पैट्रोल पम्पए एलपीजी गैसए तेज एजेन्सी से संबधित गोदाम व उनके परिवहनए निर्माण एवं उत्पादन इकाइयांए जिनका निर्माण एवं उत्पादन आवश्यक हो को शिथिलता दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त वर्णित आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के निमित्त उद्ेश्य को छोड़कर जनपद से लगती हुई अन्तराज्जीय सीमाएं पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किए है। सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह एकत्रित होने को प्रतिबन्धित कर दिया है। ऐसे प्रतिष्ठान जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायक है ऐसे प्रतिष्ठानों को खुले रखने की छूट दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को संदेह हो कि कोई प्रतिष्ठान आवश्यक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शामिल है या नहीए का भी विनिश्चय करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट समुचित प्राधिकारी होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी निर्देशों के प्रवर्तन हेतु पुलिस अधीक्षकए अपर जिला मजिस्ट्रेटए उप जिला मजिस्ट्रेटए तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के अधिशासी अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है। स्थानीय पुलिस को इन अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करने को कहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेशों का उलंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध होगा। उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभावी किया गया है।