रिपोर्ट: ईश्वर राणा/उत्तराखंड समाचार
चमोली। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संपादनार्थ उत्तराखंड राज्य की 05 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु दिनांक 16 मार्च, 2024 को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।इसके साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड राज्य में 20 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी। 27 मार्च,2024 को नाम निर्देशन, 28 मार्च,2024 को नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा, 30 मार्च,2024 को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी। 19 अप्रैल 2024 को मतदान तथा 04 जून 2024 को मतगणना संपन्न होगी। 06 जून 2024 से पूर्व सभी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के उपरांत प्रेस वार्ता करते हुए निर्वाचन संबधी कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी।
1. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे के अंदर किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित है, आदि से सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झंडे, होर्डिंग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
2. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 48 घंटे के भीतर, विभिन्न जनसम्पत्तियों यथा रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज सरकारी बस, विद्युत/टेलीफोन पोल, नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत आदि से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनीतिक प्रचार-सामग्री यथा पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झंडे, होर्डिंग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटाए जाएंगे।
3. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटे के भीतर, विभिन्न निजी परिसंपत्तियों से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनीतिक प्रचार-सामग्री हटाई जाएगी। सम्पति विरूपण के संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों को पूर्व में भी निर्देश निर्गत किए गए है।
4. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल पश्चात समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास मीडिया के माध्यम से सत्ता पक्ष द्वारा अपनी उपलब्धियों आदि के संदर्भ में पक्षता पूर्ण राजनीतिक प्रचार-प्रसार के किसी भी प्रकार से सरकारी धन कर दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। कदाचित यदि ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाएगा।
5. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आयोग के दिशा निर्देशों केे अनुसार निर्वाचन व्यय लेखों के अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन व्यय लेखा/आदर्श आचार संहिता संबंधी समस्त टीमों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
6. निर्वाचन संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं आदि का जनसामान्य के मध्य मतदाता शिक्षा सामग्री का सभी आवश्यक माध्यमो, रेडियो टीवी चैनलों, सिनेमाघरों आदि से सीईओ/डीईओ/आरओ आदि के द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा
7. आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों आदि के विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण आदि हेतु शीघ्र डब्डब्ध्क्म्डब् का गठन सुनिश्चित किया गया है।
8. जनपद चमोली में कुल 299772 मतदाता पंजीकृत है। जिसमें 152865 पुरूष तथा 146910 महिला एवं 02 थर्ड जेंडर मतदाता है। जिले में 6335 से अधिक नए मतदाता पंजीकृत हुए है। जनपद में 3139 दिव्यांग तथा 85 से अधिक आयु वर्ग के 2285 मतदाता पंजीकृत है।
9. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए डुमक और पुरसाड़ी दो यूनिक पोलिंग स्टेशन, 03 युवा मैनेज पोलिंग स्टेशन, 03 महिला पोलिंग स्टेशन तथा 03 दिव्यांग पोलिंग स्टेशन बनाए गए है।
10. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में हमारे जनपद में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत हो, इसके लिए उन्होंने सभी प्रेस प्रतिनिधियों को अपने समाचार पत्रों एवं चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की अपील की।