डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला
एक साथ होने वाले चुनाव, जिन्हें “एक राष्ट्र एक चुनाव” के रूप में भी जाना जाता है, में पूरे भारत में एक ही समय पर सभी राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। 1951-52 से 1967 तक, लोकसभा और राज्य धानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। हालाँकि, तब से, हर साल अलग-अलग समय पर चुनाव होते रहे हैं, जिससे अक्सर सरकारी खर्च बढ़ जाता है, सुरक्षा बलों और चुनाव अधिकारियों का काम दूसरे कामों में चला जाता है और आदर्श आचार संहिता के कारण विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है।इन चुनौतियों के मद्देनजर, भारतीय विधि आयोग ने चुनावी कानून सुधारों पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने पर विचार करने की सिफारिश की है। “एक राष्ट्र एक चुनाव” अवधारणा के तहत, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए हर पांच साल में एक बार ही चुनाव होंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और संसाधनों और शासन पर दबाव कम होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को सफल बनाने की दिशा में पहला कदम राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना है। इसके लिए राज्यों द्वारा संवैधानिक संशोधनों के अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है।दूसरा कदम पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों को राज्य विधानसभाओं और लोक सभा के साथ इस तरह से समन्वयित करना होगा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर हो जाएं। ऐसा होने के लिए कम से कम आधे राज्यों को अनुसमर्थन करना होगा। भारत में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव 1951-52 में एक साथ हुआ। यह 1957, 1962 और 1967 के चुनावों में भी जारी रहा। हालाँकि, कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में समकालिक चुनावों का चक्र बाधित हुआ। इसके अतिरिक्त, चौथी लोकसभा 1970 की शुरुआत में भंग हो गई, जिसके कारण 1971 में चुनाव हुए। पहली तीन लोकसभाओं के विपरीत, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के कारण 1977 तक बढ़ा दिया गया था। तब से, छठी से तेरहवीं सहित कई लोकसभाएँ समय से पहले भंग हो गईं। राज्य विधानसभाओं में भी इसी तरह की रुकावटें आईं, जिसके कारण देश भर में चरणों में चुनाव कराने का वर्तमान पैटर्न बन गया। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें राज्यों में चुनाव चक्रों का समन्वयन और समायोजन भी शामिल है।वित्तीय, तार्किक, वैचारिक, कानूनी और संवैधानिक पहलुओं में बाधाएं मौजूद हैं, विशेष रूप से देश के आकार, सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक अंतर को देखते हुए।इस अवधारणा को लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है, और इसे सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और संभवतः प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ संरेखित करना।एक और महत्वपूर्ण चुनौती तब पैदा होती है जब किसी राज्य या केंद्र सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ता है या उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसे भंग कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में, अन्य सभी राज्यों से एक साथ नए चुनाव कराने का अनुरोध करना अव्यावहारिक होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य विधानसभाओं के साथ समन्वयित किए जाते हैं और मतदान एक साथ होता है। रामनाथ कोविंद ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन का काम काफी आगे बढ़ चुका है. वन नेशन वन इलेक्शन गेम चेंजर की भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन भारत की समृद्धि और विकास के लिए ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट में एक चौप्टर लगा है जिसमें अर्थशास्त्री ने कहा कि जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा उस दिन से देश की इकोनॉमी अपने आप एक से डेढ़ फीसदी बढ़ जाएगी. कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में, राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों चुनाव हर पांच साल में होते हैं, जबकि नगरपालिका चुनाव दो साल बाद होते हैं। इसी तरह, स्वीडन में हर चार साल में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में 2011 के फिक्स्ड-टर्म पार्लियामेंट एक्ट द्वारा स्थापित एक नियमित चुनाव कार्यक्रम है। बार-बार चुनाव होने से मतदाताओं को नियमित रूप से अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है, जिससे सरकारें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती हैं। नेशन वन इलेक्शन इस क्षमता को कम कर सकता है, जिससे चुनावों से मिलने वाली नियमित प्रतिक्रिया कम हो सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब चुनाव एक साथ होते हैं, तो एक ही पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य दोनों चुनावों में जीतने की संभावना अधिक होती है, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच का अंतर कम हो जाता है। ओएनओई की सफलता के लिए राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के बीच व्यापक सहमति बनाना महत्वपूर्ण है। समकालिक चुनाव प्रक्रिया की वैधता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा, योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश – जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदान केंद्र – आवश्यक होंगे। कानूनी ढांचे में संभावित व्यवधानों, जैसे कि सरकार का कार्यकाल के बीच में ही गिर जाना, से निपटने की भी आवश्यकता होगी, तथा मतदाताओं को एक साथ चुनाव कराने के लाभों और चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने की भी आवश्यकता होगी। फिलहाल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग होते हैं, जिस वजह से ईवीएम और वीवीपैट की सीमित संख्या हैं, लेकिन अगर एक देश-एक चुनाव होते हैं तो एक साथ इन मशीनों की अधिक मांग होगी, जिसे पूर्ति करना बड़ी चुनौती होगी।अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो अतिरिक्त अधिकारियों और सुरक्षाबलों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती होंगी। भारत में एक साथ चुनाव कराने के पिछले प्रयास बिहार, बॉम्बे और मद्रास जैसे राज्यों में 1967 तक सफल रहे। हालाँकि, राज्य विधानसभाओं के बार-बार समय से पहले भंग होने और गठबंधन सरकार के गिरने के कारण, समय के साथ यह प्रथा फीकी पड़ गई। नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव इस प्रणाली को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाने का प्रयास करता है राजनीतिक दल लगातार प्रचार मोड में रहते हैं और भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, आलोचक केंद्र द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग, क्षेत्रीय दलों और राज्य की राजनीति को प्रभावित करने के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और व्यापक राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता होगी। भारत की राजनीतिक प्रणाली की संघीय प्रकृति के साथ टकराव कर सकता है, जिससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त, विधि आयोग ने मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया है। *लेखक विज्ञान व तकनीकी विषयों के जानकार दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं।*