उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो वायरल कर उनकी छवि धूमिल करने के आरोपी आयुष कुकरेती की उस याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी हालाँकि उन्हें कहा गया कि वे निचली कोर्ट से जमानत ले सकते हैं।
आपको बता दें पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के भाषण के साथ छेड़छाड़ कर प्रचारित किया गया था छेड़छाड़ वाली वीडियो में सीएम को राष्ट्रपति को देश की पहली महिला के तौर पर संबोधित करते हुए दिखाया गया था। इसके बाद आयुष कुकरेती के खिलाफ अनुल कुमार पांडेय ने मुकदमा दर्ज किया था, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आयुष कुकरेती की याचिका खारिज कर दी।