पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नये मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत ट्रैफिक रूल तोड़ने के शुल्क संशोधित दरों को मंजूरी दी गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि सोमवार को नई संशोधित दरों को लागू किया जा सकता है। लेकिन यह भी सूचना है कि बगैर हेलमेट और प्रदूषण की धाराओं में कंपाउंडिंग की नई दरें 1 नवंबर से प्रभावी हो सकती हैं। फिलहाल बाइक चालक और उसके पीछे बैठे व्यक्ति का हेलमेट न होने पर 1000 रूपये का चालान किया जायेगा, जबकि प्रदूषण मानकों का उलंघन करने पर 5000 रूपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।
ये रही संसोधित दरें-
ओवर लोडिंग पर 1000 रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निरस्त ।
बाइक चालक और पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना, तीन महीने के लिए लाइसेंस निरस्त।
कार चालक और सवारियों के सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना ।
ध्वनि और वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर पहली बार 2500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन पर पांच हजार रुपये जुर्माना ।
बिना बीमा के वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना ।
स्टंट-ओवरस्पीड पर पहली बार 5000 और दूसरी बार 10,000 रुपये जुर्माना ।