देहरादून। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों तथा सरकारी निगमों तथा निकायों में दीवाली पर बोनस की घोषणा की है। वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार बोनस सार्वजनिक उपक्रमों/निबगमों स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों को देय होगा, जो 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर होगा।
सचिव अमित सिंह नेगी के हस्ताक्षरों से जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा 28 अक्टूबर को जारी किए गए शासनादेश के संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारितों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधक शिक्षण संस्थानों तथा स्थानीय निकयों एवं जिला पंचायतों के कर्मचारियों तथा कैजुवल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस का भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
वित्त विभाग में अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक उपक्रम विभाग, उत्तराखंड शासन के निगम/उपक्रमों में यदि बोनस देयता हो तो संबंधित निकाय/उपक्रम उक्त व्यय भार को वहन करने में सक्षम हो तो अपने स्तर से वित्त विभाग के शासनादेश में वर्णित शर्तों प्रतिबंधों अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को तदर्थ बोनस भुगतान कर सकते हैं।












