देहरादून। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश के क्रम में कोरोना के ओमीक्रान वेरिएंट पर नियंत्रण रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि अब चुनावी सभाओं में काफी हद तक छूट दी गई है। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक चुनाव प्रचार होगा।
आदेश में कहा गया है कि इंडोर मीटिंग में हाल की क्षमता के पचास प्रतिशत लोग हिस्सा ले पाएंगे। खुल स्थान पर क्षमता के 30 प्रतिशत लोग हिस्सा ले पाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए खुले स्थानों पर चुनावी सभाएं होंगी। जिला प्रशासन स्थानों की क्षमता तय करेगा और सभी राजनीतिक दलों को सूचित करेगा। रैली और सभाओं के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का समुचित पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जैसे मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी और सेनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने में संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।