देहरादून। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए एसओपी जारी की है। यात्रियों से अपेक्षा की गई है कि कोविड नियमों का पालन करेंगे।
सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल के हस्ताक्षरों जारी आदेश में कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2021 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में चार धाम यात्रा दिनांक 17.09.21 के द्वारा मानक प्रचालन विधि में संशोधन किए गए हैं।
एसओपी के अनुसार उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल राज्य के बाहर से प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
सभी तीर्थयात्रियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चार धाम यात्रा की अनुमति दी जा सकेगी। यदि यात्री ने एक या कोई डोज नहीं लगाया है, ऐसे यात्री को तिथि से 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा।
राज्य के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा के दौरान मानक प्रचालन विधि का अनुपालन करना आवश्यक होगा। चार धाम यात्रा में अब पंजीकरण प्रक्रिया और पंजीकरण चैकिंग में उल्लिखित प्रावधानों को निरस्त किया जाता है।