रिपोर्ट.कमल बिष्ट।
पौड़ी। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेद्य दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित गोष्ठी में मादक पदार्थो के संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ ही मादक पदार्थो के सेवन से दुष्प्रभाव, नशा उन्मूलन, नशा पीड़ितों की विधिक सहायता तथा नशा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। सीनियर सिविल जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी अकरम अली ने मादक पदार्थो के सेवन को लेकर समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे की लत से व्यक्ति में अपराध की प्रवित्ति को बढ़ावा मिलता है।
सीनियर सिविल जजध्सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी ने आयोजित गोष्ठी में कहा कि नशीले पदार्थो के व्यापार व उपयोग को रोकने और दंड के लिए सरकार द्वारा एनडीपीएस अधिनियम बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान भी इससे संबंधित हैं, जिसमें स्मेकए ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, अफीम भांग, चरस, गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थ इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। कहा कि अवैध खेती क्रय विक्रय को लेकर 10 वर्ष की कठोर कारावास व 01लाख तक जुर्माना हो सकता है। कहा गया कि हर व्यक्ति को स्वयं नशीले पदार्थो के सेवन से दूर रहना चाहिए। डॉ आशीष गुसाई ने नशे से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। कहा कि नशा छोड़ने हेतु जिला चिकित्सालय में संपर्क स्थापित करें। जहाँ नशे के आदि हो चुके व्यक्ति की काउंसलिंग के साथ ही दवाईयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। वहीं एसआई पौडी थाना विजेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्त अभियान को लेकर स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों पर समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
इस दौरान आयोजित गोष्ठी में डॉ रश्मि बिष्ट, नीलम, स्वेता गुसाई तथा एनसीसी कैडिट सतपाल सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।