देहरादून। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना पर सूचना न देने पर आयोग ने नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अविनाश खन्ना पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एमडीडीए के सूचना अधिकारी निशांत कुकरेती पर 10 हजार और डीम्ड लोक सूचना अधिकारी प्रमोद जोशी पर 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
पहले मामले में नगर निगम के अपीलीय अधिकारी ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को आरटीआई के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना देने के निर्देश दिए थे। लेकिन अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, मांगी गई जानकारी को व्यक्तिगत सूचना बताते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया। दूसरी अपील पर आयोग के समक्ष यह मामला आया आयोग ने नगर निगम देहरादून के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पर जुर्माना रोपित किया।
दूसरे मामले में अपीलार्थी द्वारा एमडीडीए के लोक सूचना अधिकारी से पेट्रोल पंप संचालन हेतु मानचित्र स्वीकृत प्रावधानों का अनुपालन करने संबंधी सूचना मांगी गई थी। लोक सूचना अधिकारी ने निर्धारित समय तक कोई सूचना नहीं दी गई। विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बावजूद लोक सूचना अधिकारी ने बहुत देर से इसकी सूचना अपीलार्थी को दी। सूचना के अधिकार को गंभीरता से न लेने पर एमडीडीए के लोक सूचना अधिकारी और डीम्ड लोक सूचना अधिकारी पर कुल 15 हजार का जुर्माना रोपित किया गया। दोनो निर्णय सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा पारित किए गए हैं।