प्रदेश सरकार ने रविवार को अनलॉक के तहत नई गाइडलाइन जारी की। प्रदेश में किसी भी माध्यम से आने वालों को पहले स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय डीएम ले सकेंगे। प्रदेश में सिनेमा हॉल और थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत पर ही संचालित होंगे।
प्रदेश में सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल का इस्तेमाल केवल 50 फीसद क्षमता और अधिकतम 100 लोगों के लिए किया जाएगा। बता दें कि पूर्व में 15 अक्टूबर से ऐसे आयोजनों में सौ से ज्यादा व्यक्तियों को भाग लेने की छूट दी गई थी। नीचे लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी गाइडलाइन-
https://drive.google.com/file/d/1vtv78g8YKzE7Kn1iLjlWrTaEzubDK72V/view?usp=sharing