देहरादून। देश में फैल रहे कोविड-19 के ओमीक्रान वेरियंट के डर से उत्तराखंड शासन ने भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। मुख्य सचिव एसएस संधु के हस्ताक्षरों से 27 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार राज्य में 25 दिसंबर रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य आदेश भी जारी किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू से स्वास्थ्य समेत तमाम जरूरी सेवाएं बाधित नहीं होंगी। कौन-कौन सी ऐवाएं नाइट कर्फ्यू से बाधित नहीं होंगी मुख्य सचिव ने इसकी विस्तृत सूची जारी की है।