अल्मोड़ा। वादी हर सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी. ग्राम. गासी, थाना. कपकोट, जनपद बागेश्वर द्वारा थाना कपकोट में तहरीर दी गई कि मेरे नाबालिग पुत्र व उसका दोस्त घर से कपकोट हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए गये थे, परन्तु शाम तक घर नहीं आये तथा शाम को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाईल से कॉल कर फिरौती की मांग की गई। बालकों के फिरौती हेतु अपहरण के मामले में शीघ्र ही थाना कपकोट में मुअसं. 81/21ए धारा. 364ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
उक्त सनसनीखेज घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री द्वारा पूरी कुमाऊँ पुलिस को हाई अलर्ट करते हुए डॉ श्री नीलेश आनंद भरणे, पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र को नाबालिग बच्चों के अपहरण एवं फिरौती के मामले में अपहरणकर्ताओं की अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर अपहृत बच्चों की सकुशल बरामदगी करने के निर्देश दिये गये।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा उक्त सम्पूर्ण घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करते हुए डीआईजी कुमाऊँ परिक्षेत्र एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा को तत्काल घटना के अनावरण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रकरण में अल्मोड़ा एसओजी टीम एवं एसओजी बागेश्वर टीम द्वारा संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये 04 आरोपियों को चन्द घंटों में दिनांकः 09.09.2021 को तमन्ना फास्ट फूड रैस्टोरैन्ट के पास अल्मोडा हल्द्वानी मुख्य मार्ग निकट छड़ा खैरना जनपद नैनीताल से गिरफ्तार कर दोनों नाबालिग बालकों को सकुशल संरक्षण में लेकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।
मुख्यमंत्री ने चन्द घण्टों में घटना के सफल अनावरण एवं अपहृत बालकों की सकुशल बरामदगी व अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु एक लाख रूपये नगद पुरूस्कार की घोषणा की गई।
प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा थानाध्यक्ष कपकोट एवं एसओजी टीम को आवश्यक दिशा.निर्देश दिये गये। प्रकरण में टैक्निकल टीम द्वारा दी गई लीड/सूचना के आधार पर एसओजी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गहन सुरागरसी/पतारसी के उपरान्त दिनांकः 14.09.2021 को उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी मोहित टाकुली पुत्र चंचल सिंह निवासी. ग्राम. सूपी, थाना. कपकोट, बागेश्वर को सत्यम टैन्ट हाउस गली न0. 04 जनकपुरी तिहाड़ जेल रोड नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जिसे आज दिनांकः 15.09.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
घटना का तरीका अभियुक्त नीरज टाकुली के द्वारा अपने मित्र मोहित टाकुली से सम्पर्क कर उक्त बालकों के अपहरण की योजना बनायी गयी एवं अन्य शेष अभियुक्त विशाल आगरी, विकास पाण्डे एवं कमल कुमार आर्या को योजना में शामिल कर कमल कुमार आर्या के वाहन संख्या.यूके.06 एजे. 0040 से बागेश्वर पहुँचकर मोहित टाकुली के माध्यम से उक्त दोनों बालकों को वाहन में बैठाकर मोहित टाकुली को बागेश्वर छोड़कर बालकों का अपहरण कर उन्हीं के मोबाईल फोन से बालकों के परिजनों को फोन पर धमकी देकर छः लाख रूपये की फिरौती की माँग की गयी एंव फिरौती ना देने पर दोनों बालकों को मारने की धमकी दी गयी।
अपहरणकर्ताओं द्वारा बालक के एटीएम से 25000 रूपये नगद निकाले गये एवं शेष धनराशि 19000 व 18000 रूपये गूगल पे के माध्यम से तत्काल ट्रान्सफर करवाये गये एंव शेष धनराशि लेकर बताये हुए स्थान पर आने हेतु कहा गया।
पूर्व में गिरफ्तार आरोपी अपहरणकर्ता
- विशाल आगरी पुत्र श्री बीएल आगरी निवासी पालङीछीना पो0 चौगांवछीना थाना झिरौली जनपद बागेश्वर हाल निवासी पुलिस लाईन रूद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर उम्र 20 वर्ष।
- विकास पाण्डे पुत्र संजय पाण्डे निवासी आवास विकास न्यू कालोनी रूद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर उम्र 19 वर्ष।
- कमल कुमार आर्या पुत्र प्रेम राम आर्या निवासी शिवनगर वार्ड नं0 2 ट्राजिट कैम्प नौगपानाय तहसील खटीमा जनपद उधमसिंहनगर हाल शिवनगर वार्ड नं0 2 ट्राजिट कैम्प उधमसिंहनगर उम्र 25 वर्ष।
4.नीरज टाकुली पुत्र प्रेम सिह टाकुली निवासी ग्राम सूपी थाना कपकोट जनपद बागेश्वर उम्र 20 वर्ष।
गिरफ्तार आरोपी का विवरणः
- मोहित टाकुली पुत्र चंचल सिंह निवासी. ग्राम. सूपी थाना. कपकोट, उम्र. 19 वर्ष।












