देहरादून। कोराना संक्रमण को लेकर लगातार किए जा रहे बदलावों के क्रम में जिला प्रशासन ने बैंकों का लेनदेन के समय में बदलाव किया है। बैंक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता के लेनदेन के लिए खुले रहेंगे। 3 अप्रैल 2020 से यह नियम लागू होंगे। बैंकों मंे जनधन खाताधारकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ शर्तें तय की गई हैं।
जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव के हस्ताक्षरों से जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक बैंक अपने आंतरिक मिलान एवं अन्य कार्य संपन्न करायेंगे। सभी एटीएम सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। बैंक से जुड़े कर्मचारियों को अपने विभाग से जारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा, जिसके तहत उनको चार पहिया तथा दुपहिया वाहन आवागमन में छूट दी जाएगी।
3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक प्रधानमंत्री जनधन खाताधारकों को उनके खाता संख्या के अंतिम अंक के अनुसार भुगतान होगा। जिनका खाता संख्या के अंत में 0 या 1 अंक होगा उन्हें 3 अप्रैल को जिनका 2 या 3 होगा उन्हें 4 अप्रैल को, जिनका 4 या 5 होगा उन्हें 7 अप्रैल को, जिनका 6 या 7 होगा उन्हें 8 अप्रैल को जिनका 8 या 9 होगा उन्हें 9 अप्रैल को भुगतान किया जाएगा।
जहां कहीं ग्राहक लाभार्थी का अंगूठा लगाया जाना अनिवार्य होगा ऐसे मामलों में अंगूठा लगाने से पहले व बाद में संबंधित उपकरण को सेनीटाइज करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि कोराना की रोकथाम हेतु भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुरूप बैंकों को सामाजिक दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इस दौरान प्रवेश द्वार पर सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी।










