देहरादून। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश विधानसभा का चार दिवसीय बजट सत्र 3 मार्च से गैरसैंण में होगा। मंत्रिमंडल ने तीन से सात मार्च तक सत्र आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। हाउस में बिजनेस अधिक होने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष से वार्ता कर सत्र अवधि को बढ़ाइ जा सकती है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में रखे गए 13 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी दी गई है। वहीं तीन प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा में होगी।
कार्बेट टाइगर रिजर्व के प्रस्तावित ईको सेंसिटिव जोन से समस्त गांवों को बाहर कर दिया है। ईको सेंसिटिव जोन का अधिकतम विस्तार 7.96 किलोमीटर तथा न्यूनतम शून्य रखा गया है। सैंतीस हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र इसके तहत आएगा। खनन, पेड़ों का कटान, आरा मशीन, उद्योगों की स्थापना, नए होटल और रिसोर्ट, भू जल संचयन आदि के लिए प्रावधान तय कर दिये हैं।
नैनीताल जिले के रानीबाग में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री की 45.62 एकड़ भूमि को प्रदेश सरकार लगभग 72 करोड़ में खरीदेगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस भूमि को सरकार इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित कर नए उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को देगी।
केंद्र सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन एनबीसीसी को भूमि प्रबंध एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। केंद्र के निर्णय के अनुसार एचएमटी फैक्ट्री की कुल 92.26 एकड़ भूमि है। इसमें 33.32 एकड़ वन भूमि और 13.32 एकड़ लीज पर ली गई राजस्व भूमि संबंधित विभाग को वापस कर दी गई। शेष 45.62 एकड़ भूमि जंतवाल व अमृतपुर गांव में है। वहीं, रानीबाग, चक बसुटिया, अमृतपुर में फैक्ट्री 548709 वर्ग फीट भूमि पर भवन बने हैं। केंद्र ने शेष भूमि व भवन का कुल मूल्य 72 करोड़ तय किया है। अब सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए नए उद्योगों के लिए इस भूमि को खरीदेगी।
प्रदेश में पांचवीं और आठवीं कक्षाओं में छात्र.छात्राओं को फेल नहीं करने और अगली कक्षाओं में भेजने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि, फेल छात्र.छात्राओं को पास होने के लिए दो महीने के भीतर दोबारा एक अवसर दिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियमावली.2019 में संशोधन के फैसले पर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। यह व्यवस्था प्रदेश में हजारों की संख्या में सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगी।
अन्य अहम फैसलों में मंत्रिमंडल ने पूरे प्रदेश के निजी नाप भूमि में खनन या चुगान के पट्टाधारकों को राहत दी है। उन्हें खनन पट्टे देने की प्रक्रिया सरल की गई है। वहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व में 377.87 वर्ग किमी क्षेत्र को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने पर मुहर लगाई गई। साथ ही इस जोन के दायरे से सभी 47 गांव बाहर किए गए हैं।
सचिवालय में हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 10 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए, जबकि तीन बिंदुओं पर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसमें दो मामलों को मंत्रिमंडल उपसमितियों के सुपुर्द किया गया।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पांचवीं और आठवीं में छात्र.छात्राओं को फेल नहीं करने और उन्हें अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की पुरानी व्यवस्था खत्म करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार इस संबंध में 10 जनवरीए 2019 को आरटीई एक्ट में संशोधन कर चुकी है। राज्यों को भी यह व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। इस वजह से राज्य सरकार ने भी अपनी आरटीई नियमावली की धारा.16 में संशोधन करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के आखिर में कक्षा पांच और कक्षा आठ में नियमित परीक्षा में फेल होने पर छात्र.छात्राओं को अतिरिक्त पढ़ाई कराई जाएगी। परीक्षा परिणाम घोषित करने की तारीख से दो माह के अंतर्गत फेल छात्र.छात्राओं को दोबारा परीक्षा का मौका दिया जाएगा।
.निजी नाप भूमि पर खनन के पट्टे देने की प्रक्रिया का सरलीकरण। खनन पट्टे देने का अधिकार अब सरकार की जगह डीएम को मिला