हरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
थराली।
विकास खंड देवाल के राजकीय इंटर कॉलेज सवाड़ में बाल कल्याण समिति गोपेश्वर के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई
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राइका सवाड़ में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष बाल विकास कल्याण समिति चमोली सुरेश कुनियाल ने छात्र, छात्राओं को कानून के द्वारा उनके विकास के लिए दिए गए संरक्षण की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों का किसी तरह का उत्पीडन किया जाना कानूनी जुर्म हैं, उत्पीड़न किए जाने पर सजा एवं दंड दिया जा सकता हैं। उन्होंने भ्रुण हत्या, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015,बाल श्रम रोक आदि विषयों पर भी जानकारी दी। इस मौके पर पीटीए अध्यक्ष नंदन सिंह धपोला ,एसएमसी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बिष्ट , तथा पूर्व पीटीए अध्यक्ष सोबन सिंह खत्री ने भी नाबालिग बच्चों को मिलें कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। इस मौके पर कालेज के प्रधानाचार्य महेंद्र राम आर्य , अध्यापक मनोज कुमार , रेखा देवी, संपत्ति देवी पीएलबी विधिक सेवा प्राधिकरण ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विचार व्यक्त करते हुए नशा, साइबर क्राइम, तथा यौन शोषण के संबंध में जानकारियां दी।कार्यक्रम का संचालक कैलाश देवराडी ने किया।इस मौके पर शिक्षक दीवान सिंह, नंदकिशोर मिश्रा , कुमारी श्वेता, प्रदीप सिंह, रघुवीर सिंह, योगेश कुमार लता कुनियाल ,प्रकाश सिंह गडिया ,नितिन कुमार आदि ने भी विचार व्यक्त किए।
इस मौके पर कालेज के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क गणवेश भी वितरित किए गए।














