हरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट ।
थराली।फर्जी दस्तावेजों के बल पर सहायक अध्यापक की नौकरी प्राप्त करने वाली एक अध्यापिका को तीन वर्ष की कठोर सजा एवं 15 हजार का अर्थ दंड लगाया गया है।
उल्लेखनीय हैं कि राजस्व उप निरीक्षक नलगांव नारायणबगड़ में 17 फरवरी 2020 को एक नारायणबगड़ विकास खंड के एक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका गुड्डी रावत पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी लगने का मामला दर्ज किया गया था।इस मामले को राजस्व निरीक्षक नलगांव के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली के न्यायालय में 2 फरवरी 2022 को सुनवाई के लिए भेजा गया।जिस पर लंबी बहस के बाद शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांश राठौर ने सहायक अभियोजन अधिकारी खुशबू की दलीलों के बाद गुड्डी रावत को कूटरचित प्रपत्रों, दस्तावेजों के बल पर शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका की नौकरी का दोषी पाते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांश राठौर ने गुड्डी रावत को आईपीसी की धारा 420,468 व 471 का दोषसिद्ध पाते हुए 3 साल की कठोर सजा एवं 15 हजार रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया गया है।