देहरादून। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमीक्रांन वेरिएंग के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहले जारी किए गए दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किया गया है।
मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसएस संधू के हस्ताक्षरों से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोविड कर्र्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। इस दौरान खुलने वाले कार्यालयों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कोविड एप्रोप्रिएट विहेवियर का पालन करना होगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही खुल पाएंगे।
जिम, शॉपिंग माल, सिनेमाघर, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडीटोरियम आधी क्षमता से खुलेंगे। स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। खेल संस्थान, खेल स्टेडियम और खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता से खुलेंगे।