डोईवाला (प्रियांशु सक्सेना)। कोतवाली डोईवाला पर अश्वनी कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय-उप श्रम आयुक्त हिमगिरी विहार अजबपुर खुर्द दहरादून द्वारा टीम के साथ उपस्थित होकर तहरीर दी गई। जिसमें बताया की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश के क्रम में बाल श्रम उल्मूलन अभियान माह–जून 2024 प्रचलित है। इसी क्रम में बुधवार 12 जून को जिला टास्क फोर्स देहरादून द्वारा डोईवाला क्षेत्र नियोजक/दुकानदार अभियुक्त हरीश नेगी S/O स्व0 पंचम सिह M/S जोशी रेस्टोरेन्ट हरिद्वार रोड डोईवाला देहरादून के संस्थान से (1) बालक मुकेश (उम्र 12 वर्ष) पता केशवपुरी बस्ती (2) बालक अजीत (उम्र-13) पता केशवपुरी बस्ती को बाल श्रम कराये जाने पर मुक्त करवाया गया। कोतवाल विनोद गुसाईं ने बताया की तहरीर के आधार पर थाना डोईवाला पर मुकदमा बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम बनाम हरीश नेगी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। बताया की अभियोग की विवेचना प्रचलित है।