रिपोर्ट – सत्यपाल नेगी /रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद,रामनगर नैनीताल द्वारा आगामी 27 फरवरी से आयोजित होने वाली हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के दृष्टिगत सभी परीक्षा केंद्रों में धारा-144 प्रभावी रहेगी।उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा उक्त बावत आदेश जारी किया गया है।उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग आशीष घिल्डियाल ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि सब डिविजन रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा अवधि में धारा-144 प्रभावी रहेगी।उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता,धमकी,मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं के साथ ही परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के मध्यनजर सब डिविजन रुद्रप्रयाग के परीक्षा केंद्रों में धारा-144 को प्रभावी किया गया है।परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सब डिविजन रुद्रप्रयाग की सीमांतर्गत कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं,जिनमें राजकीय बालिका इंटर काॅजेज रुद्रप्रयाग,राजकीय इंटर काॅलेज मालकोटी,राजकीय इंटर काॅलेज मयकोटी,राजकीय इंटर काॅलेज चोपता,राजकीय घिमतोली,राजकीय इंटर काॅलेज कांडई दशज्यूला,राजकीय इंटर काॅलेज चोपड़ा,राजकीय इंटर काॅलेज रतूड़ा,राजकीय इंटर काॅलेज पीड़ा(धनपुर),राजकीय इंटर काॅलेज कोठगी,राजकीय इंटर काॅलेज नगरासू,सरस्वती विद्या मंदिर इंटर काॅलेज बेलनी,राजकीय इंटर काॅलेज चैंरिया,राजकीय इंटर काॅलेज सौंराखाल,राजकीय इंटर काॅलेज स्वीली-सेम,राजकीय इंटर काॅलेज बरसूड़ी,राजकीय इंटर काॅलेज जवाड़ी,राजकीय इंटर काॅलेज बाड़ा, राजकीय इंटर काॅलेज,खेड़ाखाल शामिल हैं।उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में 27 फरवरी से 16 मार्च,2024 तक धारा-144 प्रभावी रहेगी तथा उलंघन करने पर विधि कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।