रिपोर्ट-सत्यपाल नेगी/रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग में आदर्श आचार सहिता के मध्यनजर नियमों के विरूद्ध कार्य करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है।
जिलाधिकारी मनुज गोयल ने विदेशी मदिरा की दुकान काकड़ागाड़ का अनुज्ञापन तीन दिन के लिए निरस्त किया है।
इस आशय की जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी रुद्रप्रयाग दीपाली शाह ने अवगत कराया है कि विदेशी मदिरा की दुकान काकड़ागाड़ में दिनांक 29 जनवरी, 2022 को निर्धारित समय 10 बजे के बाद सेल्समैन द्वारा दुकान खोलकर 12 पेटी विदेशी शराब व बीयर की बिक्री किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अनुज्ञापी को नोटिस जारी किया गया था तथा पाई गई अनियमितताओं के संबंध में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण करने के निर्देश दिए गए थे।
अनुज्ञापी केदार सिंह पुत्र सतेंद्र सिंह द्वारा दिए गए उत्तर में अवगत कराया गया है कि क्रेता द्वारा उनको शादी का कार्ड दिखाया गया, जिस कारण विक्रेता द्वारा उनको शराब विक्री की गई। उक्त से स्पष्ट है कि सेल्समैन द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद दुकान का शटर खोलकर जान.बूझकर अनुमन्य सीमा से अधिक की विक्री की गई जो दुकान के सेल्समैन द्वारा आबकारी नीति में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किया गया। उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत जिलाधिकारी मनुज गोयल द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा.34,64 व 74 के अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं जो कि एक गंभीर प्रकृति की है, का संज्ञान लेते हुए विदेशी मदीरा काकड़ागाड़ के अनुज्ञापन को दिनांक 02 फरवरी से 04 फरवरी तक तीन दिन तक निरस्त करते हुए एक लाख का जुर्माना भी आरोपित किया गया है व चेतावनी निर्गत की गई है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता प्रलक्षित होने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा जुर्माना राशि जमा होने के पश्चात् ही विक्री की अनुमति प्रदान की जाएगी।












