नैनीताल। नए पंचायतराज अधिनियम के तहत तीन बच्चे वालों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित किया गया था। ऐन मौके पर यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सरकार को करारा झटका देते हुए तीन बच्चों वाले महिला-पुरूषों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है।
हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि तीन बच्चे वाले चुनाव लड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे होंगे वे चुनाव लड़ सकते हैं। लंबे समय से पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई लोग सरकार के इस नए नियम से चुनावों से वंचित हो रहे थे। कोर्ट के इस फैसले से ऐसे लोगों को राहत मिली है।