रिपोर्ट – जसपाल राणा
उत्तराखंड / देहरादून : वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा स्कूलीं नाबालिक छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन चालने पर उनके अभिभावकों के विरुद्ध धारा 199A मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियान चलाकर कार्रवाई, करने व छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में सरिता डोभाल पुलिस अधीक्षक नगर एवं अनिल जोशी क्षेत्राधिकारी नेहरूकलोनी जनपद देहरादून के दिशा-निर्देश मे थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र में 04 टीमें गठित कर स्कूलों वाहन लेकर आने वाले नाबालिक वाहन चालकों के अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 ए के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर वाहन चेकिंग की गई, वाहन चेकिंग के दौरान 10 नाबालिक छात्र-छात्राएं वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उनके अभिभावकों के विरुद्ध धारा 199A एमवी एक्ट के ढाई लाख जुर्माने के चालान किए गए व 10 वाहन सीज किए गए।
क्या है M V Act की धारा 199A नाबालिग के गाड़ी चलाने पर उसके परिजन या वाहन स्वामी द्वारा 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा अगर नाबालिग से वाहन चलाने के दौरान कोई दुर्घटना होती है, उस परिस्थिति में वाहन स्वामी पर दोष सिद्ध होने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक का कारावास हो सकता है।