अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डाॅ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दुराचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अलग-अलग धाराओं में पंद्रह हजार का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार 28 जुलाई 2018 को युवती अपने घर में थी, रात में शौच करने के लिए बाहर आई तो गांव का ही जगदीश राम जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ उसे अपने आंगन में बने जानवरों को बांधने की जगह ले गया। उसने युवती का मुंह बांध दिया, इस बीच उसकी नानी ने उसे पीड़िता को छोड़ने को कहा, लेकिन वह युवती के साथ जोेर जबरस्ती करते हुए जंगल की ओर ले गया और दुराचार किया। इस बीच युवती के परिजनों ने खोजबीन में जुटे रहे और 30 जुलाई को उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवाई। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला। जहां दस्तावेजों का परिशीलन करने एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए धारा 376 में आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार का अर्थदण्ड से दंडित किया। वहीं धारा 363 में सात साल की सजा व दस हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि में से दस हजार रूपए युवती को देने के आदेश भी दिए। वहीं युवती के पुर्नावास के लिए सात लाख रूपए देने के आदेश राज्य सरकार को दिए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश फुलारा, सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजन भूपेंद्र जोशी ने प्रबल पैरवी की और अदालनत में आठ गवाह पेश किए।