देहरादून। पदोन्नति पर आरक्षण को लेकर चल रही कशमकश के बीच अंततः राज्य सरकार को पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने पर विवश होना पड़ा है। जनरल ओबीसी कर्मचारी लंबे समय से पदोन्नति पर रोक हटाने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे।
अब राज्य मंे पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक उद्यमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में पदोन्नति में स्थगन संबंधी शासनादेश संख्या 297 दिनांक 11 सितंबर 2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए शासनादेश 902 दिनांक 5 सितंबर 2012 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के पिछले दिनों आए निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के निर्देश दिए गए थे। उससे पहले राज्य सरकार ने पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। न्यायालय के आदेश के बाद जनरल ओबीसी कर्मचारी पदोन्नति पर रोक हटाने की मांग कर रहे थे।