देहरादून। विधायक महेश नेगी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीजेएम कोर्ट ने उन्हें गुरुवार 24 दिसंबर को अपना डीएनए सेंपल देने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि द्वाराहाट विधायक महेश नेगी दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन पर एक महिला ने अपने बच्चे के पिता होने का आरोप लगाया है। उक्त महिला ने अपनी बच्ची को न्याय दिलाने की मांग करते हुए अपनी बच्ची और विधायक के डीएनए सैंपल मैच कराने का अनुरोध कोर्ट से किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्टेट देहरादून विवेक श्रीवास्तव की अदालत में दीक्षा सोनी महिला थानाध्यक्ष श्रीनगर जनपद पौड़ी द्वारा अनुरोध किया गया था कि धारा 376 और 506 भारतीय दंड संहिता थाना नेहरू कालोनी की विवेचना उनके द्वारा की जा रही है। इस मामले में विवेचना हेतु वादिनी की पुत्री तथा अभियुक्त महेश सिंह नेगी का ब्लड सैंपल टेस्ट कराया जाना है, जिसके लिए उनका रक्त नमूना लिया जाना अनिवार्य है। इसलिए कोर्ट ने दोनों के रक्त सैंपल लिए जाने की अनुमति मांगी गई है।
यह प्रार्थना पत्र अभियोजना अधिकारी द्वारा कोर्ट में समिट किया गया। कोर्ट ने माना कि मामले में अभियुक्त और वादिनी के पुत्री का डीएनए का मिलान सबसे महत्वपूर्ण व विश्वसनीय साक्ष हो सकता है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं और निस्तारित वादों का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। कोर्ट ने अभियुक्त महेश सिंह नेगी को निर्देशित किया है कि 24 दिसंबर को वह अपना रक्त नमूना देने के लिए 11 बजे न्यायालय में उपस्थित हों। इसी तिथि पर वादिनी की पुत्री को भी कोर्ट में उपस्थित करने का निर्देश भी दिया गया है। सीएमएस देहरादून को निर्देशित किया गया है कि वह उक्त तिथि को अभियुक्त महेश सिंह नगी और वादिनी की पुत्री का ब्लड सैंपल लेने के लिए सक्षम चिकित्सक को कोर्ट के सम्मुख भेजें।












