व्यावसायिक प्रतिष्ठान 7 से 4 बजे तक खुलेंगे, सायं 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियां ठप रहेंगी
देहरादून। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, पुलिस महा निदेशक, आयुक्त कुमाउं तथा गढ़वाल मंडल, समस्त जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों के नाम गाइड लाइन जारी की है। इस क्रम में व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। सायं 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी आवागमन गैर आवश्यक क्रियाकलापों के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। जिलाधिकारियों को अपने जिलों में स्थिति के अनुसार नए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।
देश में तीसरा लाकडाउन 4 मई से लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक दिन पहले दिशा निर्देश जारी किए थे। इन्हीं दिशा निर्देशों के क्रम में अब मुख्य सचिव ने राज्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 4 मई से तीसरे चरण का लाकडाउन शुरू होने जा रहा है। दो हफ्ते का यह लाकडाउन 14 दिन का है। इस लाकडाउन में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। सरकारी तथा निजी कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। बैंक और कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। लेकिन शाम 4 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर जरूरी कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंस और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।











