अल्मोड़ा। .जनपद में चलाये जा रहे अवैध स्टोन क्रेशर प्लान्टों के खिलाफ जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने कठोर दण्डात्मक कदम उठाए हैं। उनसे अर्थ दण्ड वसूला गया है, इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि मॉ भगवती कन्स्ट्रकशन कम्पनी नोएडा, उत्तर प्रदेश से अर्थ दंड वसूला गया है।
कंपनी ने नियम विरूद्ध उप खनिज का भण्डारण किया है, जो उत्तराखण्ड स्टोनक्रेशन स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञानीति 2020 के प्रावधानों के तहत मोबाईल स्टोर क्रेशर प्लान्ट के लिए दी गई अनुमति का उल्लंघन है। यह भण्डारण कर खनिज नियमावली का उल्लघंन दण्डनीय अपराध है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा द्वारा जॉचोपरान्त उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर अवैध भण्डारणकर्ता द्वारा बिना अनुमति के निर्मित किए जा रहे मोबाईल स्टोन क्रेशन के निर्माण स्थल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए प्लान्ट को सीज किये जाने के साथ ही 40,60,156.00 रुपये चालीस लाख साठ हजार एक सौछप्पन का अर्थ दण्ड लगाया गया है। अवैध भण्डारणकर्ता को यह अर्थ दण्ड को 30 दिन के भीतर जमा करना होगा और चालान की मूलप्रति उनके कार्यालय तथा उपजिलाधिकारी जैंती/भनोली एवं उप निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई, अल्मोड़ा को छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम धारी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 24 मी स्टील गार्डर पुल का निर्माण कार्य में प्रयोग किये गये पत्थर, रेता के सापेक्ष जमा की गयी रायल्टी ठेकेदार पृथ्वीराज सिंह मटेला निवासी ढुंगाधारा, पोखरखाली, अल्मोड़ा द्वारा रायल्टी सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अवैध खननकर्ता ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के पत्थरों का प्रयोग सड़क निर्माण व पुल निर्माण हेतु किये जाने पर उत्तराखण्ड उप खनिज नियमावली के तहत दण्डनीय अपराध अधिरूपित करते हुए पृथ्वीराज सिंह मटेला को रुपये 2,29,175.00 दो लाख उनतीस हजार एक सौ पिचहत्तर अर्थ दण्ड लगाया है। यह अर्थदंड 30 दिन के भीतर जमा करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि अरूण कुमार पपनोई निवासी ग्राम कैहड़ गॉव स्याल्दे को बिना अनुमति के 05 घन मी0 पत्थरों का अवैध भण्डारण करने तथा बिना अनुमति के पत्थरों को भवन निर्माण में प्रयोग किये जाने के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज नियमावली के तहत रुपये 2,04,862.50 दो लाख चार हजार आठ सौ बासठ रूपये पचास पैसे का अर्थ दण्ड लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पीएमजीएसवाई द्वारा नव निर्माणाधीन दाड़िमखोला सेसकनिया कोट मोटर मार्ग निर्माण में लगे जेसीबी मशीन से रास्ते का मलबा हटाते हुए रास्ते को चौड़ा करते हुए भूमि काट ली गयी थी। इस सड़क निर्माण करने में कुल 250 घन मी0 मिट्टी का अवैध खनन किया गया है। खनन किये गये भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन/सड़क निर्माण में 08 से 10 हरे चीड़ के पेड़ों को भी काटकर नुकसान पहुॅचाया गया है। तहसीलदार सोमेश्वर द्वारा 14 व्यक्तियों को खनन अधिनियम के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने की संस्तुति की गयी है। उन्होंने बताया कि अवैध सड़क कटान/खनन में ग्राम सकनियाकोट अनुसूचित जाति बस्ती ग्राम भेलगाड़ की ओर जाने वाले सीसी मार्ग के सापेक्ष 100 मी0 किया गया है, जिससे लगभग 70 मी सीसी मार्ग को भी नुकसान हुआ है। इस प्रकार सड़क निर्माण करने में कुल 250 घन मी मिट्टी का अवैध खनन तथा चीड़ के 11 हरे पड़ों का पातन भी किया गया है। सभी जॉच आख्याओं से स्पष्ट हुआ है कि अवैध खननकर्ताओं द्वारा बिना अनुमति के अवैध खनन कर सड़क का कटान किया गया है जो उत्तराखण्ड उप खनिज नियमावली के तहत दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया 14 अवैध खनन कर्ताओं के द्वारा ही बिना अनुमति के अवैध खनन कर सड़क का कटान किये जाने के कारण 13 अवैध खननकर्ताओं 01 मृतक को छोड़कर रुपये 3,37500.00 अर्थ दण्ड लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि 13 अवैध खननकर्ताओं को 30 दिन के अन्दर निर्धारित धनराशि जमा कराने को कहा गया है।












