अल्मोड़ा। पाॅक्सो एक्ट में तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने एवं मिथ्या बयान देने वाले माॅ बाप को विशेष सत्र न्यायाधीश डाॅ ज्ञानेद्र शर्मा की अदालत ने तीन-तीन माह की सजा सुनाई हैं। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोनों दंपति को एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास भोगनी होगी।
पटवारी क्षेत्र डीड़ा में देवेन्द्र सिंह के खिलाफ धारा 323, 376(2), 506 व 5,6 पाॅक्सो अधिनियम के तहत चल रहे वाद में विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा डा.ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद 29 नवंबर 2018 को देवेन्द्र को बरी कर दिया था। इस मामले में वादी पीड़िता के पिता चंदन सिंह व माता कमला देवी को आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने व न्यायालय में मिथ्या बयान देने के आरोप में नोटिस दिया गया। नोटिस का जबाव न दिये जाने पर न्यायाधीश डा.शर्मा ने उन्हें सजा सुर्नाइं। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने पैरवी की।