
देहरादून। राज्य सरकार ने तीन दिन और अवकाश रखने के दिन में जारी किए गए शासनादेश को निरस्त करते हुए 29 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। कार्यालय में समूह क और ख वर्ग के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थित रहेंगे, जबकि ग और घ वर्ग के कार्मिकों की उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी।
सचिव डा.पंकज कुमार पांण्डेय की तरफ से एक शासनादेश आज दिन में जारी हुआ था, जिसमें सरकारी कार्यालयों को तीन और दिन के लिए 1 मई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था। अब शाम होते होते डा.पंकज कुमार पाण्डेय की तरफ से ही एक नया आदेश जारी किया गया है। जिसमें 29 अप्रैल से 1 मई तक तीन दिन तक अवकाश रखने के आदेश को तत्काली प्रभाव से निरस्त किया गया है। नया आदेश जारी कर 29 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि समूह क और ख के कार्मिक कार्यालय में शत प्रतिशत उपस्थिति रहेंगे, जबकि समूह ग और घ के कार्मिक रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत उपस्थित होंगे। गर्भवती महिला कार्मिकों तथा जिनके बच्चे दस वर्ष से कम उम्र के हैं और 55 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगों के ग्रस्त कार्मिक वर्क फ्राम होम करेंगे। दिव्यांग कार्मिकों को कार्यलय में उपस्थिति से छूट दी जाएगी। साथ ही आदेश में कहा गया है कि सभी बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी।