हल्द्वानी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि लाॅकडाउन में छूट के लिए निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक जिले के भीतर कही भी आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है।
श्री बंसल ने कहा कि निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक दुपहिया व चैपहियां वाहनों से जनपद के भीतर आवागमन के लिए अब किसी भी प्रकार के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मगर कुछ एहतियात बरती जानी जरूरी है, जैसे मास्क पहनें, वाहनों में सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा। चैपहिया वाहन चालक के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्धारित समय में वाहनों को अनावश्यक रूप से ना रोकें। श्री बंसल ने कहा कि 4 बजे बाद मेडिकल इमरजैंसी के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं है।












