देहरादून। कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए अब शादी समारोह को लेकर नई गाइड लाइन जारी की गई है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश के अनुसार शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सामाजिक आयोजनों यथा शादी आदि में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
जनपदों में वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष में जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जनपदों में कफ्र्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। परंतु उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्वाध रूप से चलती रहें।
जिन व्यक्तियों द्वारा स्वयं का आरटी पीसीआर किया गया है, रिपोर्ट आने तक स्वयं को आइसोलेट करेंगे। सरकारों द्वारा जारी किए गए एसओपी का अनुपालन करेंगे।