देहरादून। उत्तराखंड शासन ने कोविड कर्फ्यू सात दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब राज्य में 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा।
मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में कोरोना कर्फ्यू सात दिन के लिए बढ़ाया गया है। राज्य में पिछले आदेश के अनुसार 20 जुलाई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू था। जिसे अब 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है।
पिछले आदेश में बहुत अधिक फेरबदल नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में उल्लिखित दिशा निदेर्शों में समय के अनुसार जिलाधिकारी बदलाव कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि कोविड कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण का कार्य चलता रहेगा। शादी में अभी भी 50 लोग हिस्सा ले सकेंगे, उन्हें आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। शव यात्रा में भी 50 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे।
सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आन लाइन लर्निंग की अनुमति दी जाएगी।












