देहरादून। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के क्रम में उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है। ब्राउन जोन में स्थित जनपद देहरादून के लिए यह सूची है। जिसमें आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रतिदिन खोली जाएंगी। इसके अलावा कुछ दुकानें सोमवार, बुधबार और शुक्रवार खुलेंगी, जबकि अन्य मंगलवार, वृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। इस बाबत राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश कौन दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी और कौन दुकानें सप्ताह में तीन दिन खुलेंगी, उसकी सूची दी गई है।
इसके अतिरिक्त जनपद देहरादून के चकराता, कालसी, त्यूनी तहसीलों में सभी दुकानें सुबह सात बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। नाई, स्पा, सैलून, ब्यूटीपार्लर, पंचकर्म, जिम और इाईक्लीनर की दुकानें बंद रहेंगी। चार पहिया वाहन में चालक सहित तीन लोगों के बैठने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन में एक व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी। नगरनिगम देहरादून के अंतर्गत ईंट भट्टों का संचालन होता रहेगा, बस, आटो, रिक्शा, टैक्सी, बिक्रम का संचालन बंद रहेगा। पूर्व में निर्गत पास 17 मई तक मान्य होंगे। दुकानें, निजी कार्यालय, प्रतिष्ठानों में एसी प्रतिबंधित रहेगा। सभी शैक्षणिक, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।












