देहरादून। कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए शासन ने नए आदेश जारी किए हैं। कोविड रोकथाम के लिए राज्य में स्थित सभी सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण सभी संस्थान बंद रहेंगे। सभी में आन लाइन शिक्षण कार्य होगा।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य में अवस्थित सभी सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमिडिएट, बोर्डिंग डिग्री कालेज, पालिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय भी बंद रहेंगे। इनमें आन लाइन माध्यम से अध्ययन कार्य किए जाएंगे।
राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों के आवागमन एवं होम आइसोलेशन हेतु उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
होम डिलिवरी में लगे कार्मिकों को आवाजाही की छूट मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आवागमन में छूट रहेगी।