अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में तीन अभियुक्तों को विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों को 10-10 साल के कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
सल्ट थानांतर्गत का यह मामला 24 फरवरी 2019 का है। थाने की पुलिस टीम ने थाना गेट पर चेकिंग के दौरान अल्टो कार संख्या यूके 06 जे-3234 को चेक किया। जिसमें तीन लोग सवार थे। पुलिस ने पाया कि कार की डिग्गी में कटृों में भरा कुल 74 किलो 413 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों इमरान अहमद पुत्र अमीर अहमद, निवासी पक्का कोट काशीपुर-उधमसिंहनगर, मो. सुएब रजा पुत्र दिलावर हुसैन, निवासी कटोराताल, काशीपुर-उमधसिंहनगर व विकास मिश्रा पुत्र धर्मेंद्र मिश्रा, निवासी महेशपुरा, काशीपुर-उधमसिंहनगर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में चला। मामले में अभियोजन की ओर से 07 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने सबल पैरवी करते हुए नजीरें व दलीलें पेश की और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए।