हल्द्वानी। लम्बे समय से पाॅलीथिन के कारोबार की जानकारी जिलाधिकारी श्री सविन बंसल को मिल रही थी। यहां तक कि शनिवार को होने वाले जनसुनवाई में भी लोगाें द्वारा जिलाधिकारी को पाॅलीथिन के सम्बन्ध मे शिकायत की गई। मुखबिर की सूचना पर जिलाधिकाकारी श्री बंसल द्वारा उपजिलाधिकारी विवेक राय को कार्यवाही करने के आदेश दिये। जिस पर उपजिलाधिकारी ने वाहन संख्या यूके 04 सीए 1788 मे अवैध रूप से ले जाये जा रहे लगभग 65 कट्टे पाॅलीथिन केे सील किये।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार पालीथिन का प्रयोग, बिक्री एवं संग्रहण गैरकानूनी करार दिया गया है। पाॅलीथिन पकडे जाने पर वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा जनपद में स्थानीय प्रशासन द्वारा नगर पालिकाआें के सहयोग से पालीथिन पकडे जाने का कार्य किया जायेगा। उन्होने कहा नियमानुसार प्रति पालीथिन बैग 500 रूपये का जुर्माना निर्धारित है लिहाजा पालीथिन का प्रयोग करने वाले तथा पाॅलीथिन के कारोबारी इस तथ्य को ध्यान में रखें।