देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लॉकडाउन अवधि में बिजली के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया। ऑनलाइन विद्युत भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके साथ ही विदित अधिभार पर अप्रैल से जून तक तीन माह तक छूट होगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसकी जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में बिजली के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दी गई है।
निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन संविदा खेती और सेवा अधिनियम-2018 को नोडल एक्ट मानते हुए अध्यादेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को कई सुविधाएं दी जाएगी।
वायलर अधिनियम-1923, वायलर जांच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक तीन माह के लिए बढ़ाई गई है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जांच की जा सकती है।
लॉकडाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। ऑनलाइन विद्युत देय में एक फीसद की छूट। विदित अधिभार पर अप्रैल से जून तक तीन माह छूट देने से राज्य पर 7 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।
हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।
त्रिवेंद्र सरकार ने लॉकडाउन से नुकसान झेल रहे पर्यटन कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। जिसके तहत पर्यटन गतिविधियां और होटल रेस्टोरेंट संचालकों को बिजली की फिक्स डिमांड चार्ज में छूट दी गई है।