


देहरादून। राज्य में कोरोना संक्रमण कम होने के बावजूद सरकार ज्यादा ढील देने का रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ज्यादा छूट देने का तैयार नहीं दिख रही है। यहां तक कि मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए एसओपी में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसे अनलाक की प्रक्रिया भी नहीं कहा जा सकता है। इतना जरूर है कि जिलाधिकारियों को स्थानीय हालातों के अनुसार छूट देने या कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने की छूट दी गई है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश के हस्ताक्षरों द्वारा जारी एसओपी के अनुसार 31 मई 2021 को जारी कर्फ्यू आदेश के अनुसार 8 जून के प्रातः 6 बजे तक यह लागू किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया गया है। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा निर्देशों में सिथिलता देने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।
विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी में शामिल होने वाले लोगों को 72 घंटा पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। शव यात्रा में भी 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन गतिविधियां बंद रहेंगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को सात दिन के क्वारंटीन में रहना पड़ेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें 8 जून से 15 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। राशन तथा किराने की दुकानें 9 जून से 14 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी।