देहरादून। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भूतत्व खनिकर्म इकाई और राज्य के समस्त जिलाधिकारियों के नाम जारी पत्र में कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करते हुए खनन संक्रियाएं, खनिज परिवहन, ईंट भट्टे के संचालन किस तरह किया जा सकता है, इस पर गौर किया जाए। विभिन्न समय पर भारत सरकार की तरफ से जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए जरूरी प्रतिबंधों के साथ जनहित में कतिपय गतिविधियों का संचालन आवश्यक है, जिसमें खनिज एवं ईंट भट्टों का संचालन शामिल है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बार-बार निर्देश जारी किए हैं। 19 अप्रैल को जारी आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में खनन और ईंट भट्टों के संचालन को आवश्यक प्रतिबंधों के साथ किया जाना है। किसी क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर खनन पर रोक लगाई गई है, वहां खनन कार्य नहीं होगा। राज्य के तीन जनपदों हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंहनगर के लिए जनहित पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विस्तृत सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जिन क्षेत्रों का सत्यापल उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जनपद के खान अधिकारी द्वारा मानकों को पूर्ण कर लिया गया है, वहां यह कार्य संचालित किए जाए।