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गांजा तस्करी के मामले में तीन को 10-10 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

18/06/21
in अल्मोड़ा, उत्तराखंड
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अलमोड़ा। गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने तीन को 10.-0 साल की सजा और एक-एक लाख का जुर्माना और 1 को 5 साल की सजा और 50 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 31/01/2018 को वादी मुकदमा एस०आई० सुनील सिंह बानिक थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा अपने साथ हमराही पुलिस कर्मी कानि0 अनिल मनराल, एस०ओ०जी० कानिए मन मोहन सिंह एवं एस०ओ०जी० कानि० भूपेन्द्र पाल के निजी वाहन से थाने से रपट नं० 48 समय रात्रि 10 बजकर 15 मिनट पर वास्ते देख.रेख शांति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन व रोकथाम अवैध तस्करी मादक पदार्थ की चैकिंग करते हुए जालीखान से भवाली होते हुए थाना गेट पर आकर चैकिंग करने लगे तो दिनांक 31-1-2019 को समय रात्रि 12 बजकर 40 मिनट बजे डोटियाल की तरफ से एक वाहन आता दिखाई दिया। जिसे पुलिस कर्मचारियों ने इशारा करके रुकवाकया तो वाहन का नम्बर डी०एल० 08 सी0जे0 8432 होण्डा सिटी था, जिसमें चार लोग सवार थे। वाहन चालक से वाहन बैक करवाने हेतु कहा गया, चालक द्वारा वाहन की डिक्की को खोला गया तो उसमें प्लास्टिक के कुछ सफेद पैक रखे हुए थे। उक्त वाहन चालक से कट्टों के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि इसमें हमारे कपड़े हैं, शक होने पर एक प्लास्टिक के कट्टे को चैक किया गया तो उक्त कट्टे के अन्दर हल्की गीली एवं हरी घासनुमा पदार्थ था। जिसे उठाकर सूंघा गया तो उसमें से गांजे की तीव्र गंध आ रही थी। अभियुक्तगणों से उक्त गांजे को लाने व ले जाने सम्बन्धी लाईसेन्स तलब किया गया। वह दिखाने में कासिर रहे और माफी मांगने लगे। मौके पर इलैक्ट्रानिक तराजू से उक्त बरामद गांजे को तोला गया तो अभियुक्त जौनी द्वारा बताये गये दो कट्टों का वजन कमशः 12 किलो 800 ग्राम व 11 किलो 400 ग्राम अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा बताये गये दो कट्टों का वजन कमशः 14 किलो 900 ग्राम व 14 किलो 350 ग्राम, अभियुक्त शेखर द्वारा बताये गये दो कट्टो का वजन कमशः 11 किलो 650 ग्राम व 13 किलो 500 ग्राम एवं अभियुक्त विशाल कश्यप द्वारा बताया गया एक कट्टे का वजन 5 किलो 20 ग्राम निकला तथा अभियुक्तगणों से कुल 7 कट्टो से 83 किलो 800 अवैध गांजा बरामद हुआ। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगणों को गिरफतार कर जेल भेजा गया।

विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहान को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह का द्वारा माननीय न्यायालय को बताया कि अभियुक्तगणों से अवैध गांजा 83 किलो 800 ग्राम वाहन संख्या डी०एल०.08 सी0जे0 8432 होण्डा सिटी से संयुक्त रूप से बरामद हुआ है और अभियुक्तगणों द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी करते हुए मामले में दलीले व नजीरें पेश कर प्रभावी पैरवी की गयी तथा न्यायालय द्वारा सजा के पाइंट में सुना गया तथा दस्तावेजी साक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किये गये माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशिलन कर अभियुक्त 1 जौनी पुत्र एलफिएस निवासी हनुमाननगर मझोला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, 2. अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र खिलेन्द्र सिंह निवासी भारतल मदापुर सम्बल उत्तर प्रदेश 3 शेखर वर्मा पुत्र हरिपाल वर्मा निवासी सिविल लाइन मुरादाबाद जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को धारा.6/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10.10 साल की सजा व 1,00000 1,00000 एक.एक लाख रू० का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अभियुक्त विशाल कश्यप पुत्र गौरी शंकर कश्यप निवासी हनुमाननगर मझोला जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को धारा 8/20 एनवडी०पी०एस० एक्ट के तहत 5 साज की सजा व 50,000 पचास हजार रू० का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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