कमल बिष्ट/यमकेश्वर। जिलाधिकारी गढ़वाल के दिशा -निर्देशन पर आज उपजिलाधिकारी यमकेश्वर के द्वारा गठित की गई पुलिस विभाग तथा खाद्य विभाग की टीम ने लक्ष्मण झूला के अंतर्गत विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने जानकी सेतु व परमार्थ निकेतन के निकट गंगा घाट क्षेत्र में टी स्टॉल्स व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के प्रयोग को रोकने हेतु छापेमारी की गई। जिसमें कुल सात घरेलू गैस सिलेंडरों को व्यावसायिक रूप में प्रयोग करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया। इससे पूर्व भी खाद्य विभाग की टीम के द्वारा 10 घरेलू सिलेंडरों को व्यवसायिक रूप से प्रयोग करते हुए पाए जाने पर जब्त किया गया था। टीम का संचालन करते हुए पूर्ति निरीक्षक ऋषिकेश ज्योति नेगी के द्वारा सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के घरेलू गैस सिलेंडरों (14.2 किलोग्राम अथवा 5 किलोग्राम) का व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाना नियम के विरुद्ध है। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग करते हुए पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा एलपीजी कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई व प्राथमिकी दर्ज किए जाने का भी प्रावधान है । कहा कि प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठानों में सिर्फ 19 किलो या 5 किलो के व्यावसायिक सिलेंडरों का ही प्रयोग करें।