देहरादून। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने लाॅकडाउन किया हुआ है, जो 3 मई तक प्रभावी है। इस संबंध में 18 मार्च को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ये 20 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहेंगे।
18 मार्च को जारी आदेश में कहा गया था कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों यथा-स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, परिवहन, खाद्य आपूर्ति, विद्युत, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि को छोड़कर, अपने अंतर्गत कार्यरत केवल उन्हीं विभागों के कार्मिकों को कार्यालय में बुलाये, जिनकी कार्यालय में उपस्थिति कार्यहित में आवश्यक हो तथा शेष कार्मिकों को कार्यालय में बुलाएं, जिनकी उपस्थिति आवश्यक हो शेष कार्मिकों को घर पर ही रहकर कार्य करने की अनुमति दी जाए। सभी कार्मिक दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। कार्यालय में बुलाए जाने पर बताए गए शासकीय को संपादित करेंगे। जिलाधिकारगण कोबिड-19 की रोकथाम तथा अन्य किसी शासकीय आवश्यकता की दृष्टिगत किसी भी विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे।











