देहरादून। राज्य में शादी तथा अन्य सामाजिक आयोजनों में 25 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत तेज है, इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इसी क्रम उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2021 के बिंदु-1 में संशोधन करते हुए सामाजिक आयोजनों तथा शादी आदि समारोहों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।