
दम तोड़ रहा है उत्तराखंड में सूचना का अधिकार अधिनियम 6 माह में भी पंचायत से नेपाली नागरिकों के परिवार रजिस्टर में दर्ज होने, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति प्राप्त नहीं हुई तथा 3 माह होने पर भी सूचना तो दूर आयोग ने पत्र का जवाब तक नहीं दिया।
रूद्रप्रयाग जनपद, ऊखीमठ तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत केड़ा में एक नेपाली परिवार का राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र होने की खबर है, सूचना का अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी से दि 8.10.2021 को परिवार रजिस्टर सहित उपरोक्त अभिलेखों की माँग की गयी, पहले तो प्रधान ने प्राप्ति में ही तहकीकात के निर्देश दिये और अग्रसारित करने की बात की।
सूचना न मिलने पर दि0 12.11.2021 को मुख्य सूचना आयुक्त को पत्र भेजा गया, आयोग के विधि अधिकारी ने अपने पत्र स0 5597 दि018.11.2021 में प्रथम अपील करने को कहा।
प्रथम अपील अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी अगस्तमुनी से दि0 26.11.2021 को सूचना माँगी गयी, खण्ड विकास अधिकारी के बजाय लोक सूचनाधिकारी ने अपने पत्र स0 दि0 26.12 2021 को बताया कि परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है न ही राशनकार्ड बना है, फोटो पहचान पत्र और आधार कार्ड की जानकारी हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है।
इस प्रकार खण्ड विकास अधिकारी ने सूचना न देकर एक्ट का उल्लंघन किया है। लोक सूचनाअधिकारी ने भी परिवार रजिस्टर का अवलोकन न कराकर सूचना छिपाने का प्रयास किया, राशनकार्ड सहित अन्य सूचनाओं के लिए सम्बन्धित विभाग को मामला नहीं भेजा गया।
मुख्य सूचना आयुक्त को दि0 04.01.2022 को पत्र के साथ पुनः उपरोक्त समस्त अभिलेख भेजकर सूचना का अधिकार के नाम पर हो रहे मजाक, एक्ट की अवहेलना से अवगत कराया गया परन्तु 3 माह से अधिक समय होने पर भी सूचना तो दूर उत्तर तक नहीं मिला।
आवेदक-श्रीमती राधा नेगी
तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त
निवास बेडूबगड़, अगस्तमुनी जिला रूद्रप्रयाग।












